कोरोना वायरस का संकट : गरीब वर्ग पर प्रभाव: सरकार की ओर से आर्थिक सहायता :

कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री योजना के तहत किसानों को आर्थिक राहत :

 

कोरोना वायरस का संकट : गरीब वर्ग पर प्रभाव
आज कोरोना वायरस के संक्रमण के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है. ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा असर गरीब वर्ग पर पड़ रहा है. इस संकट का गरीबों और किसानों पर ज्यादा असर न पड़े इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है.

सरकार की ओर से आर्थिक सहायता :
कोरोना वायरस के चलते किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करा के उनकी समस्या कम करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. हमारे ४.५ करोड़ किसान भाइयो के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ,उन्हें अप्रैल के पहले सप्ताह में २००० हजार रुपये दिए जायेंगे. यह राशि योजना की दूसरी किश्त के अंतर्गत दी जाएगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग ९ करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. इस योजना से प्रति किसान २००० रूपये के हिसाब से कृषि क्षेत्र के इतने परिवारों को सीधे १८ हजार करोड़ रुपये की मदद मिल सकती है.

क्या करे किसान अगर उसे उसके हिस्से की राशि न मिले :
अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राशि न मिलने की स्थिति में किसान अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं . किसानों की सहायता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किये गए हैं. ये नंबर नीचे दिए गए हैं.
प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर- 155261
1800115526 (Toll Free)
(011-23381092)
इसके अतिरिक्त अगर आपके परिवार के किसी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है ,उसे अलग से ६००० रुपये सालाना मिलेंगे.एक भूमि पर एक से ज्यादा बालिग ब्यक्तियो का नाम दर्ज होने की स्थिति में भी हर बालिग सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र होगा.

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ :
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया जायेगा चाहे हो कहीं भी खेती कर रहे हो :

१-डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट
२- पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान जिन्होंने किया हो.
३- संवैधानिक पद धारक (वर्तमान या भूतपूर्व में)
४-मंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष (वर्तमान या भूतपूर्व में)
५- विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद (वर्तमान या भूतपूर्व में)
६- केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन जिन्हें मिलता हो.

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